देहरादून। Pushkar Singh Dhami की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और जुआघर चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया है।कैबिनेट ने उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक-2026 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के तहत जुआ खेलने और जुआघर संचालित करने में संलिप्त पाए जाने वाले दोषियों के लिए न्यूनतम तीन महीने से लेकर अधिकतम पांच साल तक की जेल का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही दोषियों पर पांच हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।
सरकार का मानना है कि इस कानून के लागू होने से प्रदेश में अवैध जुए और उससे जुड़े अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इस विधेयक को आगामी उत्तराखंड विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर पेश किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम में संशोधन का भी फैसला लिया गया। संशोधन के तहत अब नेपाली अकादमी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे प्रदेश में नेपाली भाषा और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार का कहना है कि कैबिनेट के ये फैसले प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।












